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Adv. Abhishek Jat

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Saturday, 13 June 2026

क्या केवल एक आरोपी के बयान से हो सकती है गिरफ्तारी? ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कहा— "सिर्फ मेमोरेंडम के आधार पर गिरफ्तारी नहीं" समानता के सिद्धांत पर चार आरोपियों को मिली अग्रिम जमानत

June 13, 2026 0

 

क्या केवल एक आरोपी के बयान से हो सकती है गिरफ्तारी?

ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कहा— "सिर्फ मेमोरेंडम के आधार पर गिरफ्तारी नहीं"

समानता के सिद्धांत पर चार आरोपियों को मिली अग्रिम जमानत

लेखक:
अधिवक्ता अभिषेक जाट
उच्च न्यायालय, ग्वालियर खंडपीठ


डिजिटल युग में ऑनलाइन गेमिंग, फैंटेसी स्पोर्ट्स तथा इंटरनेट आधारित सट्टेबाजी गतिविधियों के प्रसार ने आपराधिक न्याय प्रणाली के समक्ष अनेक नई चुनौतियाँ प्रस्तुत की हैं। पुलिस द्वारा ऑनलाइन बेटिंग नेटवर्क्स के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाहियों में प्रायः ऐसे व्यक्तियों को भी अभियुक्त बनाया जाता है जिनकी संलिप्तता प्रत्यक्ष साक्ष्यों के बजाय किसी अन्य आरोपी के कथनों पर आधारित होती है। ऐसे मामलों में न्यायालयों के समक्ष यह महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या केवल सह-अभियुक्त के कथन के आधार पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी या स्वतंत्रता पर अंकुश उचित है।

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर खंडपीठ द्वारा Matadin Rajak v. State of Madhya Pradesh एवं अन्य संबद्ध प्रकरणों में पारित आदेश इसी महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न पर प्रकाश डालता है।

प्रकरण की पृष्ठभूमि

गुना जिले के बमोरी थाना क्षेत्र में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 80/2026 में पुलिस द्वारा एक व्यक्ति को कथित रूप से ऑनलाइन सट्टेबाजी गतिविधियों का संचालन करते हुए गिरफ्तार किया गया। अभियोजन के अनुसार उक्त व्यक्ति एक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन बेटिंग गतिविधियों में संलग्न था।

जांच के दौरान मुख्य आरोपी द्वारा दिए गए कथनों के आधार पर कई अन्य व्यक्तियों के नाम सामने आए। आरोप यह था कि कुछ व्यक्तियों ने मुख्य आरोपी को सट्टेबाजी व्यवसाय में प्रवेश कराया था, जबकि अन्य व्यक्तियों को मुख्य आरोपी ने स्वयं इस गतिविधि से जोड़ा था। परिणामस्वरूप उन सभी व्यक्तियों को भी अपराध में सह-अभियुक्त के रूप में सम्मिलित कर लिया गया।

आवेदकों के विरुद्ध आरोप मुख्यतः निम्न प्रावधानों के अंतर्गत लगाए गए थे—

  • लोक जुआ अधिनियम की धारा 4-A

  • भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 112(1)

इन परिस्थितियों में आवेदकों ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 482 के अंतर्गत अग्रिम जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किए।

न्यायालय के समक्ष प्रमुख विधिक प्रश्न

मामले में मूल प्रश्न यह था कि—

क्या केवल मुख्य आरोपी के मेमोरेंडम अथवा कथन के आधार पर किसी व्यक्ति को अपराध में सम्मिलित मानते हुए उसकी गिरफ्तारी उचित ठहराई जा सकती है, विशेषकर तब जब उसके विरुद्ध कोई स्वतंत्र एवं प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध न हो?

इसके साथ ही एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी था कि—

यदि समान परिस्थितियों वाले सह-अभियुक्त को पूर्व में अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी हो, तो क्या अन्य आरोपियों को भी समान लाभ दिया जाना चाहिए?

समानता का सिद्धांत (Doctrine of Parity)

भारतीय जमानत न्यायशास्त्र में "Parity" अर्थात समानता का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि यदि किसी सह-अभियुक्त की भूमिका, आरोपों की प्रकृति तथा उपलब्ध साक्ष्य समान हों, तो न्यायालय सामान्यतः अन्य आरोपियों के साथ भी समान व्यवहार करेगा।

यह सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता के अधिकार से भी प्रेरित है। न्यायिक विवेक का प्रयोग करते समय न्यायालय यह सुनिश्चित करता है कि समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के साथ भिन्न व्यवहार न किया जाए।

वर्तमान मामले में आवेदकों ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि इसी अपराध में नामित एक अन्य सह-अभियुक्त को पूर्व में उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है। इसलिए समान परिस्थितियों में उन्हें भी वही राहत मिलनी चाहिए।

सह-अभियुक्त के कथन का साक्ष्यात्मक मूल्य

आदेश का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू यह है कि न्यायालय ने पाया कि सभी आवेदकों को मुख्य आरोपी द्वारा दिए गए कथनों के आधार पर अपराध में जोड़ा गया था।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम तथा उससे विकसित न्यायिक सिद्धांतों के अनुसार किसी सह-अभियुक्त का कथन स्वयं में सीमित साक्ष्यात्मक महत्व रखता है। जब तक ऐसे कथन की स्वतंत्र पुष्टि अन्य साक्ष्यों से न हो, तब तक मात्र उसके आधार पर किसी व्यक्ति की भूमिका को अंतिम रूप से स्थापित नहीं माना जा सकता।

न्यायालय ने यह देखा कि अभियोजन पक्ष ऐसा कोई विशिष्ट भेद प्रस्तुत नहीं कर पाया जिससे आवेदकों की स्थिति पूर्व में जमानत प्राप्त सह-अभियुक्त से भिन्न सिद्ध हो सके।

न्यायालय का विश्लेषण

माननीय न्यायालय ने रिकॉर्ड का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला कि—

  1. सभी आवेदकों का नाम मुख्य आरोपी के कथनों के आधार पर सामने आया।

  2. अभियोजन पक्ष कोई ऐसा स्वतंत्र तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पाया जो आवेदकों को पूर्व में जमानत प्राप्त सह-अभियुक्त से अलग स्थिति में रखता हो।

  3. मामले में समानता का सिद्धांत लागू होता है।

  4. इस चरण पर गिरफ्तारी की आवश्यकता न्यायालय को अनिवार्य प्रतीत नहीं हुई।

इन परिस्थितियों में न्यायालय ने आवेदकों को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया।

आदेश का विधिक महत्व

यह निर्णय कई कारणों से महत्वपूर्ण है—

1. व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण

निर्णय पुनः रेखांकित करता है कि गिरफ्तारी स्वयं में दंड नहीं है और जांच के नाम पर अनावश्यक गिरफ्तारी को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता।

2. सह-अभियुक्त के कथन की सीमाएँ

न्यायालय ने अप्रत्यक्ष रूप से यह स्पष्ट किया कि केवल किसी आरोपी के कथन के आधार पर अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता का हनन उचित नहीं माना जा सकता।

3. जमानत न्यायशास्त्र में एकरूपता

Parity Principle के प्रयोग से न्यायालयों में निर्णयों की सुसंगतता एवं न्यायिक निष्पक्षता सुनिश्चित होती है।

4. ऑनलाइन बेटिंग मामलों के लिए मार्गदर्शन

डिजिटल अपराधों एवं ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े मामलों में यह आदेश जांच एजेंसियों को संकेत देता है कि आरोपों को पुष्ट करने हेतु स्वतंत्र एवं तकनीकी साक्ष्यों का संकलन आवश्यक है।

निष्कर्ष

Matadin Rajak v. State of Madhya Pradesh का यह निर्णय व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निष्पक्ष जांच तथा समानता के संवैधानिक सिद्धांतों के संतुलन का उत्कृष्ट उदाहरण है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि जब किसी आरोपी के विरुद्ध आरोप मुख्यतः सह-अभियुक्त के कथन पर आधारित हों और समान परिस्थितियों वाले अन्य अभियुक्त को पहले ही राहत मिल चुकी हो, तब न्यायिक समानता की मांग है कि अन्य आरोपियों को भी वही संरक्षण प्रदान किया जाए।

डिजिटल अपराधों के बढ़ते दायरे में यह निर्णय न केवल अग्रिम जमानत संबंधी न्यायशास्त्र को सुदृढ़ करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करने वाले प्रत्येक कदम को ठोस और स्वतंत्र साक्ष्यों के आधार पर ही उचित ठहराया जा सकता है।


प्रकरण: Matadin Rajak v. State of Madhya Pradesh एवं संबद्ध प्रकरण
न्यायालय: मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर खंडपीठ
निर्णय दिनांक: 10 जून 2026
पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति विवेक जैन


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